1 सितम्बर से लागु होंगे यातायात के 20 नये नियम / 20 terrible rules of tr...
1 सितम्बर से लागु होंगे यातायात के 20 नये नियम / 20 terrible rules of traffic/ traffic new Rule 2020
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अगर आपके पास वाहन है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है
यातायात नियमो को लेकर केंद्र सरक़ार ने 20 नये नियम लागु कर दिए है जो की एक सितम्बर से लागु होंगे।
इस महीने के पहले दिन से ही नए ट्रैफिक नियम लागू हो जाएंगे. इन नियमों के उल्लंघन पर अब पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना लगेगा
If you have a vehicle then this video is very important for you
The Center has introduced 20 new rules regarding the traffic rules, which will be implemented from September 1.
New traffic rules will be implemented from the first day of this month. Violations of these rules will now attract higher fines than before
https://parivahan.gov.in/
मोटर व्हीकल (संशोधित) बिल 2019 के तहत लागू हुए ये नए कानून
(1) धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
(2) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(3) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(4) धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(5) धारा 183 के तह अब ओवरस्पीडिंग1000 रुपये जुर्माना LMV के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना MPV के लिए देना होगा.
(6) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
(7) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(8) धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(9) धारा 1921 A के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा.
(10) धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है.
(12) धारा 194 A के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
(13) धारा 194B के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(15) धारा 194D के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
(17) धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(19) अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार
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